UP के बाद MP में आया लव जिहाद के खिलाफ कानून, अध्यादेश को शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी
भोपाल: उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी लव जिहाद कानून को पास कर दिया है। सीएम शिवराजसिंह चौहान की अगुवाई में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद अध्यादेश को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे कानून माना जाएगा।
इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार इस बिल को 28 दिसंबर को विधानसभा सत्र में पारित करने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते विधानसभा सत्र स्थगित हो गया। इसलिए अब सरकार धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश कैबिनेट में ले आई। इस अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी के बाद 6 महीने के अंदर विधानसभा से पारित कराना पड़ेगा।
धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश में 19 प्रावधान…
नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस कानून के अनुसार, अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का आरोप सिद्ध होता है तो आरोपी को कम से कम दो साल से 10 साल तक की सजा मिलेगी। इसके साथ ही अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो भी इसे लव जिहाद माना जाएगा और उसकी शादी शून्य मानी जाएगी।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.