AAP विधायक सोमनाथ भारती की जमानत अर्जी मंजूर, रखी गईं कुछ शर्तें
रायबरेली: उत्तर प्रदेश में रायबरेली की एमपी एमएलए अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) विधायक सोमनाथ भारती की जमानत मंजूर की है। अपर जिला जज ने 50 हज़ार रुपए की दो जमानत कुछ शर्तों पर मंजूर की है जिसमे उन्हें देश छोड़ने पर पाबंदी भी शामिल है। दिल्ली के विधायक भारती उत्तर प्रदेश के हालात का जायजा और स्कूलों का निरीक्षण आदि करने आये थे।
उधर, पुलिस का कथन है कि रायबरेली शहर में उनके ऊपर अपशब्द और आपत्ति जनक टिप्पणी के आरोप के कारण पिछली 11 जनवरी को मुकदमा दर्ज हुआ था। कल लम्बी बहस के बाद उन्हें रिमांड पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था और कल उनकी जमानत याचिका पर अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी का आपराधिक इतिहास तलब करने की गुजारिश की गई थी। आज पुन: उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें उनकी याचिका सशर्त न्यायालय ने मंजूर कर ली है।
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