SC ने खारिज की याचिका, कहा- बच्चों का बोझ और क्यों बढ़ाना चाहते हैं?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ‘वन नेशन वन बोर्ड’ की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने देश भर में छह साल से चौदह साल की उम्र के सभी बच्चों के लिए ‘वन नेशन वन बोर्ड’ के साथ समान शिक्षा की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि छात्र पहले से ही स्कूल बैग के बोझ में दबे हुए हैं।

इस मामले में अशवनी उपाध्याय द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, “छात्र पहले से ही भारी स्कूल बैग के बोझ से दबे हुए हैं, आप उनके बोझ को और क्यों बढ़ाना चाहते हैं?”

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