SC ने खारिज की याचिका, पीएम केयर्स फंड में जमा रकम NDRF में ट्रांसफर नहीं की जा सकती
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पीएम केयर्स फंड में जमा रकम को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिक खारिज करते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड में जमा रकम NDRF में ट्रांसफर नहीं की जा सकती।
कोर्ट ने कहा कि फैसला सुनाते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है। लिहाजा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्था NDRF में रकम दान कर सकता है।
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