प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में माफी मांगने से किया इनकार, SC ने खारिज की याचिका

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं चार अन्य पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट को लेकर अवमानना का दोषी ठहराये गये जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने मांफी मांगने सें इंकार कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई टालने की याचिका खारिज कर दी। प्रशांत ने सजा पर बहस से एक दिन पहले अर्जी दाखिल करके सुनवाई टालने का अनुरोध किया था।

भूषण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कामिनी जायसवाल द्वारा अर्जी में तब तक सजा पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया गया जब तक वह एक पुनर्विचार याचिका दायर नहीं कर देते और उस पर फैसला नहीं आ जाता। याचिकाकर्ता का कहना है कि चूंकि इस मामले में शीर्ष अदालत ही ट्रायल कर रही है ऐसे में उनके पास केवल पुनर्विचार याचिका के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए न्यायालय को काफी सोच विचारकर कोई भी निर्णय लेना चाहिए।

गौरतलब है कि दो ट्वीट के जरिये भूषण ने न्यायमूर्ति बोबडे और पूर्ववर्ती चार मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ आपत्तिजनक प्रतिक्रिया दी थी। महक माहेश्वरी की याचिका पर न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत की अवमानना का मामला शुरू किया था और उसमें भूषण को गत 14 अगस्त को दोषी भी ठहराया है। न्यायालय आज सजा पर बहस करेगा।

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