सुप्रीम कोर्ट ने दी डिजल वाहनों का पंजीकृण करने की अनुमति, साथ रखी ये शर्त
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए BS-IV डीजल वाहन के पंजीकरण की अनुमति दे दी है। जिनका उपयोग नगर निगमों और दिल्ली पुलिस द्वारा आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में किया जाना है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ऐसे डीजल वाहनों को जिन्हें 1 अप्रैल, 2020 से पहले खरीद लिया गया है और आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है, उन्हें BS-IV मानदंडों के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2020 के बाद खरीदे गए वाहनों को BS-VI मानदंडों के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा।
जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एसपीजी के डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति देने से साफ मना कर दिया था। इसके बाद डीजल गाड़ियों के पंजीकरण की अनुमति के लिए विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरूआत में केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया था।
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