मेडिकल ऑक्सीजन के निर्बाध परिवहन सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र ने राज्यों को जारी किए निर्देश, जानें क्या कहा
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऑक्सीजन की सुचारु आपूर्ति बनाए रखने के लिए समुचित कदम उठाने का निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (Ajay Bhalla) ने कहा है कि सभी राज्य बिना रोकटोक के ऑक्सीजन लाने ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करें क्योंकि कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण घटक है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कहा गया है कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ राज्य अपने क्षेत्रों की विनिर्माण इकाइयों से दूसरे राज्यों को होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं कुछ राज्य अपने यहां के निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को सूबे के अस्पतालों तक ही ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। ऐसी कोशिशें ठीक नहीं है।
भल्ला ने राज्यों को भेजे पत्र में कहा है कि कोरोना के गंभीर और मध्यम मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है। यही नहीं कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ऑक्सीजन की खपत बढ़ने की भी उम्मीद है। ऐसे में उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं पर ऑक्सीजन की आपूर्ति केवल राज्य के अस्पतालों में ही करने को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए।
राज्यों की ओर से ऑक्सीजन की आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा कोरोना रोगियों के प्रबंधन और उनके इलाज के काम में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ऐसे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील है कि वे मेडिकल ऑक्सीन का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करें। परिवहन अधिकारी भी इसी के अनुरूप ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बिना रोक-टोक अंतरराज्यीय आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दें…
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