Kangana Ranaut को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से मिली राहत, धार्मिक भावनाएं भड़काने संबंधी आरोप खारिज
चंडीगढ़। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रानोट (Kangana Ranaut) को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने राहत दी है। कोर्ट ने कंगना के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपों को नकार दिया है। कंगना द्वारा किए गए एक ट्वीट में लोगों को बीफ खाने के लिए उकसाने और लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में लुधियाना निवासी नवनीत गोपी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने कंगना के खिलाफ धारा 295ए के तहत एफआइआर दर्ज किए जाने की मांग की थी। जस्टिस मनोज बजाज ने याचिका को बेवजह करार देते हुए कहा कि ट्वीट में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कंगना बीफ खाने को प्रमोट कर रही हों या लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हों, बल्कि वह तो खुद को शाकाहारी बताती हैं। एक दूसरी पोस्ट में कंगना, देशी और विदेशी खाने को लेकर चर्चा कर रही हैं। अदालत ने कहा कि ये ट्वीट कंगना ने ही किए इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है।
बता दें, कंगना इन दिनों सुर्खियों में हैं। शिवसेना के खिलाफ कंगना मुखर हैं। हाल ही में मुंबई में उनकेे आफिस की बिल्डिंग के कुछ हिस्से को बीएमसी ने गिरा दिया था, इसके बाद कंगना व शिवसेना के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। कंगना लगातार ट्वीट के जरिये शिव सेना पर वार कर रही हैं। ट्विटर पर कंगना को काफी समर्थन मिल रहा है, हालांकि कुछ लोग कंगना को नसीहत भी दे रहे हैं।
कंगना के बयान पर जया बच्चन ने संसद में बयान दिया था। इसके बाद कंगना ने ट्वीट कर बयान का जवाब दिया था। कंगना कंगना इन दिनों लगातार बॉलीवुड में ड्रग्स और नेपोटिज्म पर बातें कर रही हैं। इस पर उर्मिला मातोडकर से भी व ट्विटर पर भिड़ी। उर्मिला ने कंगना के विपरीत विचार रखी तो कंगना ने एक पोस्ट किया।कंगना के बयान पर न सिर्फ लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, बल्कि बॉलीवुड की हस्तियां भी अब इसमें कूदने लगी हैं।
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